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किराया एवं रियायतें The fare of our services is based on the distance traveled, terrain of operations - hills &/or plains and type of services - ordinary, express, semi-deluxe &/or deluxe. The fare includes additional tax @ 21/121 of the gross amount. Further, the fare also includes accident surcharge and passenger amenities surcharge as below: - Additional Surcharge over & above total fare w.e.f. 14.03.2000
निगम बसों में रियायती यात्रा सुविधा व्यवस्था बच्चों हेतु
अ- विशिष्ट नागरिक निम्नलिखित विशिष्ट नागरिकों को निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य है, जिसकी प्रतिपूर्ति शासन के विभिन्न विभागों द्वारा की जाती है :-
उपरोक्त श्रेणियों में लोकसभा/राज्य सभा के माननीय सदस्य एवं सहवर्ती, विधान सभा/विधान परिषद के वर्तमान एवं भूतपूर्व माननीय सदस्यों के सहवर्ती द्वारा अतिरिक्त-कर का भुगतान स्वयं किया जाता है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी जनपद के बाहर अतिरिक्त-कर का भुगतान करना होता है।
ब- वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिक एवं पुलिस बल के जवान वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों एवं पुलिस बल के जवानों को परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के अन्दर नि:शुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य है, यद्यपि अतिरिक्त कर एवं अन्य करों का भुगतान इनके द्वारा स्वयं किया जाता है। वीरता पुरस्कार धारकों को निगम मुख्यालय द्वारा निर्गत "पास" के आधार पर यात्रा सुविधा अनुमन्य की जाती है। निम्नवत वीरता पुरस्कारों में से किसी के भी धारक, उ०प्र० के नागरिक, इसके अन्तर्गत यात्रा-सुविधा हेतु पात्र होंगे:- सैन्य बल परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोंत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अतिविशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, मेन्शन इन डिस्पैंचेज, चीफ आफ दि आर्मी स्टाफ कमेन्डेशन कार्ड। पुलिस बल राष्ट्रपति का पुलिस पदक, पुलिस पदक। स- विकलांग जन शासनादेश के अनुसार 40% या अधिक किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र होने पर निगम की साधारण बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है। निम्नांकित श्रेणी के विकलांगों के एक सहवर्ती को भी नि:शुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी:- (विकलांग जन अधिनियम 1995 की परिभाषा के अनुसार) क : जो पूर्णरूप से अंधे हो या अल्पदृष्टि। ख : जो पूर्णरूप से मूक हो, बधिर हो या दोनों हों। ग : जिनके एक हाथ व एक पैर या जिनके दोनों हाथ या दोनों पैर कटे होने के कारण निष्प्रयोज्य हों। घ : जिनका एक हाथ एवं एक पैर या दोनों हाथ या दोनों पैर अपंग (पैरालाइज्ड) हों। ड : जो मानसिक रूप से मंद/रूग्ण हों। विकलांग व्यक्ति तथा उसके अनुमन्य सहवर्ती को यात्रा हेतु निर्धारित अतिरिक्त कर (यात्री कर) का भुगतान करना होगा। अनुमन्य विकलांग को नि:शुल्क यात्रा सुविधा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र (मूल) के आधार पर प्रदान की जायेगी। निगम बसों में रियायती यात्रा सुविधा व्यवस्था (अ) बच्चों हेतु
(ब) मासिक पास योजना दैनिक यात्रियों की सुविधा हेतु निगम में मासिक पास योजना लागू है। इस योजना के अन्तर्गत 25 एकल फेरों (एक्सप्रेस सेवा की किराया दर पर) के किराये पर एक माह हेतु "मासिक पास" निर्गत किये जाते हैं। नगर बसों में विद्यार्थियों एवं वरिष्ठ नागरिकों हेतु भी रियायती दर पर मासिक पास निर्गत किये जाते हैं। (स) आठ दिवसीय विशेष पास पर्यटकों की सुविधा के लिए निगम में आठ दिवसीय विशेष पर्यटन पास योजना लागू है। इस योजना के अन्तर्गत रू० 545/- के भुगतान पर आठ दिवस के लिए पास निर्गत किया जाता है। पास धारक इस समयावधि (आठ दिवस) में निगम बसों में कहीं भी आ-जा सकते हैं, कि०मी० की कोई सीमा नहीं है। |
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