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यात्रियों की सुख-सुविधा |
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बस स्टेशनों की व्यवस्था निगम अपने सीमित संसाधनों के बाद भी यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने की दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील है। यात्रियों को उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं की दृष्टि से बस स्टेशनों को "सुपर अ", "ब", "स", एवं "द" श्रेणी में बांटा गया है। श्रेणीवार बस स्टेशनों पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का नव निर्धारण निम्नवत किया गया है। निगम का शनै-शनै सभी बस स्टेशनों की श्रेणी अपवर्धन का प्रयास है। श्रेणी-द
श्रेणी-स श्रेणी-द में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त निम्न सुविधाओं की उपलब्धता
श्रेणी-ब श्रेणी-स में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त निम्न सुविधाओं की उपलब्धता
श्रेणी-अ श्रेणी-ब में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त निम्न सुविधाओं की उपलब्धता
श्रेणी-सुपर अ श्रेणी-अ में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त निम्न सुविधाओं की उपलब्धता
निगम बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा व्यवस्था अ- विशिष्ट नागरिक
निम्नलिखित विशिष्ट नागरिकों को निगम की बसों में
नि:शुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य है, जिसकी प्रतिपूर्ति शासन के विभिन्न
विभागों द्वारा की जाती है:-
उपरोक्त श्रेणियों में लोकसभा/राज्यसभा के माननीय सदस्य एवं सहवर्ती, विधान सभा/विधान परिषद के वर्तमान एवं भूतपूर्व माननीय सदस्यों के सहवर्ती द्वारा अतिरिक्त-कर का भुगतान सवयं किया जाता है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी जनपद के बाहर अतिरिक्त-कर का भुगतान करना होता है। ब- वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिक एवं पुलिस बल के जवान वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों एवं पुलिस बल के जवानों को परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के अन्दर नि:शुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य है, यद्यपि अतिरिक्त कर एवं अन्य करों का भुगतान इनके द्वारा स्वयं किया जाता है। वीरता पुरस्कार धारकों को निगम मुख्यालय द्वारा निगैत "पास" के आधार पर यात्रा सुविधा अनुमन्य की जाती है। निम्नवत वीरता पुरस्कारों में से किसी भी धारक, उ०प्र० के नागरिक, इसके अन्तर्गत यात्रा-सुविधा हेतु पात्र होंगे:- सैन्य बल परम वीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मण्डल, परम विशिष्ट सेवा मण्डल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम युद्ध सेवा मंण्डल, अतिविशिष्ट सेवा मंण्डल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मण्डल, सेना मण्डल, विशिष्ट सेवा मण्डल, मेन्शन इन डिस्पैंचेज, चीफ आफ दि आर्मी स्टाफ कमेन्डेशन कार्ड। पुलिस बल राष्ट्रपति का पुलिस पदक, पुलिस पदक। स-विकलांग जन शासनादेश के अनुसार 40% या अधिक किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र होने पर निगम की साधारण बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है। निम्नांकित श्रेणी के विकलांगों के एक सहवर्ती को भी नि:शुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी:- (विकलांग जन अधिनियम 1995 की परिभाषा के अनुसार) क: जो पूर्णरूप से अंधे हों या अल्पदृष्टि ख: जो पूर्णरूप से मूक हो, बधिर हो या दोनो हों ग: जिनके एक हाथ व एक पैर या जिनके दोनों हाथ या दोनो पैर कटे होने के कारण निष्प्रयोज्य हों। घ: जिनका एक हाथ एवं एक पैर या दोनों हाथ या दोनों पैर अपंग (पैरालाइज्ड) हों। ड: जो मानसिक रूप से मंद/रूग्ण हो। विकलांग व्यक्ति तथा उसके अनुमन्य सहवर्ती को यात्रा हेतु निर्धारित अतिरिक्त कर (यात्री कर) का भुगतान करना होगा। अनुमन्य विकलांग को नि:शुल्क यात्रा सुविधा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र (मूल) के आधार पर प्रदान की जायेगी। निगम बसों में रियायती यात्रा सुविधा व्यवस्था (अ) बच्चों हेतु
(ब) मासिक पास योजना दैनिक यात्रियों की सुविधा हेतु निगम में मासिक पास योजना लागू है। इस योजना के अन्तर्गत 25 एकल फेरों (एक्सप्रेस सेवा की किराया दर पर) के किराये पर एक माह हेतु "मासिक पास" निर्गत किये जाते है। नगर बसों में विद्यार्थियों एवं वरिष्ठ नागरिकों हेतु भी रियायती दर मासिक पास निर्गत किये जाते हैं। (स) आठ दिवसीय विशेष पर्यटन पास
पर्यटकों की सुविधा के लिए निगम में आठ दिवसीय
विशेष पर्यटन पास योजना लागू है। इस योजना के अन्तर्गत रू०
545/- के भुगतान
पर आठ दिवस के लिए पास निर्गत किया जाता है। पास धारक इस समयावधि (आठ दिवस)
में निगम बसों में कहीं भी आ-जा सकते हैं, कि०मी० की कोई सीमा नहीं है। |
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श्रेणीवार बस स्टेशनों की सूची निगम के निजी भवनों एवं किराये के भवनों में स्थापित बस स्टेशनों की सूची
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